राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को मिली यह बड़ी राहत, कंपनियों के खाते में भी आएगा पैसा

राजस्थान की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी और स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। एमनेस्टी योजना में दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि योजना अवधि में जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी 100 फीसदी की छूट मिलेगी।

31 दिसंबर तक के मामलों में छूट

ऊर्जा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत कृषि श्रेणी के नियमित और कटे हुए बिजली कनेक्शनों सहित अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्षनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि में राहत की तैयारी है। बकाया बिलों की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों ने एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है। एमनेस्टी और स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना तुरन्त प्रभाव से लागू की गई हैं।

कटे बिजली कनेक्शन होंगे शुरू

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा देने और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राषि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राषि एकसाथ जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। बढे हुए भार को मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए घरोहर राशि जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जाएगा।

स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना

स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसम्बर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता में इजाफे और नई 11 केवी लाईनें, सब-स्टेशन का खर्चा बिजली कंपनियां खुद वहन करेंगी।

बिजली चोरी करने वालों को लाभ नहीं

जिन उपभोक्ताओं ने पिछले तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नही होगी। इस योजना के अन्तर्गत चोरी और विद्युत दुरुपयोग के मामले शामिल नही किए जाएगें। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

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लेखक परिचय

Ankit Tiwari
Ankit Tiwarihttp://rajasthanchowk.com/
वर्ष 2003 से पत्रकारिता में। बिजनेस रिपोर्टिंग, उपभोक्ता अधिकारो, आम आदमी से जुड़े पहलुओं, उद्योग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, टैक्स, ऊर्जा, बैंकिंग और कृषि सेक्‍टर पर विशेष पकड़।बिजनेस सेमीनार, बड़े आयोजनों सहित बहुजनहिताय के मुद्दों पर रिपोर्टिंग।
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