सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, पर जेल से बाहर आने में फंसा है 1 पेच; जानिए क्यों?

दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।

चौक टीम, जयपुर। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। बता दें अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

जेल से बाहर आने में फंसा है 1 पेच

सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि, अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।

दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के वक्त जरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

आप ने अपने एक्स अकाउंट पर डाली पोस्ट

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी (ED) कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं। यह भी लिखा कि केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया गया है। आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। “तानाशाही मुर्दाबाद”

आप की तरफ से कहा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा गया है। आप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिशा तय करेगा। उधर, केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आगे आ गई है।

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लेखक परिचय

Dr Sharad Purohit
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शरद पुरोहित एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह हिंदी समाचार चैनल 'Zee News', 'सहारा समय और 'ETV News राजस्थान' में भी वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत रहे हैं। जयपुर में रहते हुए शरद पुरोहित अपराध पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई और उनकी रिपोर्टिंग ने अपराध जगत से जुड़े कई मामलों पर गहराई से प्रकाश डाला। वह डिजीटल मीडिया के क्षेत्र में भी कुशल माने जाते हैं। उन्होंने डिजिटल मीडिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए देश का पहला हिंदी ओटीटी न्यूज़ प्लेटफार्म 'The Chowk' की शुरुआत की, जिसमें वह सीईओ की भूमिका निभा रहे हैं। शरद पुरोहित का योगदान न केवल पारंपरिक पत्रकारिता में, बल्कि डिजीटल प्लेटफार्म पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
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