केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफदायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई 6 जून को होगी। कोर्ट अब सुनवाई कर तय करेगा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी करने से पहले अनुमति लेने की जरुरत है या नहीं 24 मार्च को कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ फिलहाल समन जारी नहीं करने का आदेश दिया था, वहीं कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 25 “मई को अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी थी।
संजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी की संपत्ति जब्त करने का आग्रह
इस मामले में शेखावत समेत चार गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। शेखावत ने बयान में कहा कि गहलोत ने उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि गहलोत ने संजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ एसओजी की जांच में आरोप साबित होने का बयान दिया। इसके अलावा गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि एसओजी ने कई बार ईडी से संजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी की संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया, लेकिन ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में गहलोत पर शेखावत का चरित्र हनन करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है।