राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को लेकर बड़े फैसले लिए है। कर्मचारियों को अब 28 के बजाय 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के स्पेशल-पे में भी वृद्धि की गई है। पचहत्तर वर्ष के पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। साथ ही पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पद 3 साल तक खाली रखे जाएंगे। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान व पदनाम देने का निर्णय
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई समाजों को भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। कार्मिक व पेंशनर की मृत्यु पर उसकी विवाहित निःशक्त संतान व 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी संशोधन 1 अप्रेल, 2023 से प्रभावी होगा। अब कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान व पदनाम देने का निर्णय किया है। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया है।