चौक टीम, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राजस्थान में सभी 250 रजिस्टर्ड बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करने का फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग होगी और शनिवार को वोटों की गिनती कर रिजल्ट घोषित किया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश एजी मसीह की डिविजनल बेंच ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया है.
एक ही दिन चुनाव कराने कि मंशा पर मांगा जवाब
कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से पूछा गया था कि क्या BCR प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में एक ही दिन तय कर चुनाव कराने की मंशा रखती है? इस सवाल के जवाब में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि साल 2013 में नियम भी बनाए गए थे. जिसे लेकर बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
एडवोकेट कासलीवाल ने कहा कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने बीसीआर के नियम रद्द कर दिए थे. एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने बताया सभी बार एसोसिएशन के संविधान अलग-अलग हैं. ऐसे में बीसीआर के नियम उन सभी पर थोपे नहीं जा सकते हैं.
एक बार में वोट कास्ट, दूसरी बार वोटिंग नहीं
बता दें कि बार एसोसिएशन ऑफ जयपुर के चुनाव 28 अगस्त को होने थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये चुनाव एक बोर्ड, एक बार के नियम के तहत कराए जा रहे थे. इन नियमों के तहत एक वकील एक बार में ही वोट कर सकता है, यानी किसी वकील ने किसी एक बार में वोट कास्ट किया है, तो वह दूसरी बार में वोटिंग नहीं कर सकता है.