चौक टीम, जयपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचल जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस मामले में सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी।
जमानत देते हुए अदालत ने क्या कहा?
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सोरेन के सीनियर वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, “सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वे दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई अपराध किए जाने की भी कोई आशंका नहीं है।”
48 साल के हेमंत सोरेन वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इसी तरह का अपराध फिर करेंगे। उनकी वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया था कि सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत मामला बताया है।
ED ने दिया गवाहों का हवाला
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। ED के वकील एसवी राजू ने दावा किया कि गवाहों ने अवैध जमीन सौदे में हेमन्त सोरेन के शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूर्व सीएम ने उन्हें जमीन की मालिकाना डिटेल बदलने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था।