राजस्थान विधानसभा चुनाव-2018 के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जायेगे। 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 7 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेश में 4 करोड़ 77 लाख 89 हजार 815 हजार कुल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्रदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1051 की धारा 126 के अनुसार मतदान से 48 घण्टे पूर्व अर्थात आज शाम 5 बजे से 7 दिसम्बर तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभा के आयोजन, इसमें भाग लेने तथा इसे संबोधित करने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार से संबंधित जुलूसों में भाग लेने की भी मनाही रहेगी।
SMS या मोबाइल फोन के जरिए चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी दण्डनीय अपराध है
चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार जनसाधारण के लिए संबंधित सामग्री का सिनेमा, टेलीविजन अथवा अन्य साधनों द्वारा प्रदर्शन बंद रहेगा।
सांस्कृतिक संध्या एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को चुनाव से संबंधित बातों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। SMS या मोबाइल फोन के जरिए चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी दण्डनीय अपराध है। यदि चुनाव प्रचार बन्द होने के बाद भी किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशियों की ओर से SMS किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश के साथ ही पुलिस को सूचित किया जा सकता है, ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सके।
2 साल के कारावास, जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
मतदान के दिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियो या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाना ले जाना, मतदान केन्द्र के भीतर या 100 मीटर की परिधि में या उसके आसपास किसी भी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मनाना या किसी भी अभ्यर्थी को वोट नहीं देने के लिए मनाना, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर या मेगा फोन या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 साल के कारावास, जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।