शरद पुरोहित,जयपुर। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने का आदेश जारी किया है। एक जनवरी से दस जनवरी तक तबादलों की अनुमति दी गई है। हालांकि, कुछ विभागों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
शिक्षा विभाग में बैन जारी
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक जारी रहेगी। ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले भी इस दौरान नहीं किए जाएंगे।
वोटर लिस्ट अपडेट में लगे कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश
जिन अधिकारी-कर्मचारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्य सौंपा गया है, उनके तबादलों पर सात जनवरी तक रोक रहेगी। आठ जनवरी से इन कर्मचारियों का तबादला संभव होगा, जिससे उनके लिए बैन की अवधि केवल तीन दिन होगी।
फरवरी 2024 के बाद पहली बार हटा बैन
तबादलों पर यह बैन 20 फरवरी 2024 से लागू था। इससे पहले, 10 से 20 फरवरी तक ही तबादले की अनुमति दी गई थी। यह नया आदेश फरवरी के बाद तबादलों के लिए एक और छोटा विंडो प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार ने इस अस्थायी निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि, शिक्षा विभाग और अन्य संवेदनशील विभागों में बैन जारी रखना स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक कदम है। राजस्थान सरकार के इस कदम से कई विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी। हालांकि, शिक्षा विभाग और वोटर लिस्ट अपडेट से जुड़े कर्मियों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहने से यह प्रक्रिया सीमित रहेगी।