जैसलमेर। जिले में आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा की ट्रैनिंग आयोजित की जाएगी। चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली ट्रैनिंग के लिए खाद्य कारोबारियों को बुधवार को जानकारियां दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी ने व्यापारियों को इस ट्रैनिंग के लिए सूचनाएं और जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल.बुनकर ने बताया कि जैसलमेर शहरी क्षैत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चोधरी ने दौरा किया। जिसमें उन्होंने जगह जगह व्यापरियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिसके पास भी व्यापार के लिए लाइसेंस है उसे फूड सेफ्टी ट्रैनिंग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा आगामी समय में फोसटेक ट्रेनिंग निशुल्क करवाई जायेगी ।
व्यापारियों ने भी इस ट्रैनिंग के लिए सहमति जताई। आने वाले दिनों में चिकित्सा विभाग सभी खाद्य व्यापारियों को ट्रैनिंग देगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। यदि लाईसेंसी फूड बिजनेस ऑपरेटर यह ट्रैनिंग नहीं लेता है तो भविष्य में उनका फूड लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा। बुनकर ने बताया कि जिले के जिन खाद्य कारोबारियों ने फूड लाइसेंस नही ले रखा है एवं जिनका फूड लाइसेंस अवधिपार हो चुका है, अविलम्ब अपना फूड लाइसेंस बनवायें । अन्यथा उनके खिलाफ एफएसएसएआई की धारा 63 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें अधिकतम 5 लाख रूपये तक का जुर्माना एवं 6 महीने जैल का प्रावधान है।