आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार की स्टेट फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए बुधवार, 21 जून को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला चौपड़ चौमू जयपुर पर कैंप लगाया जाएगा।
2 लाख से अधिक टर्न ओवर के लिए लाईसेन्स
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया यह कैम्प चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य व्यापार संघ चौमू के सहयोग से लगाया जाएगा। उक्त कैम्प में 12 लाख से अधिक सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदार के लिए लाईसेन्स का एवं 12 लाख से कम सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की अलग-अलग फीस नियमानुसार निर्धारित की गई है।
क्या आईडी और दस्तावेज ले जाना रहेंगें अनिवार्य
इस दौरान किराना, खाद्य एजेन्सी, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट-ठेले, फल सब्जी विक्रेता, अनाज मंडी में अनाज के थोक और खुदरा विक्रेता, तेल मिल, होटल, रेस्टोरेन्ट, मिठाई निर्माता, मेडिकल स्टोर्स (फूड सम्पलीमेन्ट) को फूड लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के आवेदन की सुविधा होगी। इसके अलावा जिनका रजिस्ट्रेशन या लाईसेंस की अवधि पूरी हो चुकी है उनके रिन्यू की भी सुविधा दी जाएगी।
साथ ही जिनका नवीनीकरण करवाना हो वह भी आवेदन कर सकते है। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी की आरसी, बिजली बिल, किरायानामा, दुकान का नाम एवं पता एवं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सहित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रहेंगें।