18 किलो पॉलीथिन जब्त, वसूला 2300 रूपए का जुर्माना

नागौर। प्लास्टिक केरी बेग के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और परिवहन पर प्रदेशभर में रोक है। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से आदेश भी जारी किया हुआ है। जिसके अनुसार कोई भी पॉलीथिन का विक्रय नहीं कर सकता, लेकिन बाजारों में बिक रही पॉलीथिन को लेकर नागौर में सख्ती की गई है।

पॉलीथिन विक्रय पर कार्रवाई के लिए बुधवार को एक अभियान चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त अनीता बिरदा के नेतृत्व में टीम ने नागौर शहर, मानासर रोड, बीकानेर रोड, सुगन सिंह सर्किल पर वासवानी बेकरी, रिद्धि सिद्धि, संतोष किराना स्टोर, बलदेव फुट विक्रेता, वासुदेव मिष्ठान भंडार और बालाजी मिष्ठान भंडार सहित अन्य स्थानों पर पॉलीथिन कैरी बैग्स जब्त किए। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम भी उनके साथ मौजूद रहीं।

दुकानदारों को दी हिदायत

स्वच्छता निरीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि कार्रवाई के तहत 18 किलो पॉलीथिन जब्त की गई। इसके साथ ही 2300 रूपए की जुर्माना राशि मौके पर ही वसूल की गई। इसके साथ ही भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग, भंडारण, विनिर्माण नहीं करने के लिए उन्हें समझाया। इसके साथ ही निर्देश दिए कि भविष्य में दोबारा पॉलीथीन बैचा जाता है तो वापस से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए।

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